बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम के तहत नामांकन से संबंधित प्रमुख प्रावधान 1 नवंबर से लागू होंगे



नई दिल्ली(डेस्क) - बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम के तहत नामांकन से संबंधित प्रमुख प्रावधान 1 नवंबर से लागू होंगे। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ये प्रावधान जमाकर्ताओं को अपनी पसंद के अनुसार नामांकन करने की सुविधा प्रदान करेंगे। जिससे ग्राहक अधिकतम चार व्यक्तियों को नामांकित कर सकेंगे और जमाकर्ताओं और उनके नामांकित व्यक्तियों के लिए दावा निपटान को सरल बनाया जा सकेगा।

इस अधिनियम का उद्देश्य बैंकिंग क्षेत्र में प्रशासनिक मानकों को मजबूत करना, बैंकों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को रिपोर्टिंग में एकरूपता सुनिश्चित करना, जमाकर्ताओं की संख्या बढ़ाना और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में लेखा परीक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है।