पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं को योगी सरकार की बड़ी राहत, आयु सीमा में एकमुश्त तीन वर्ष की छूट



लखनऊ । उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा और राहत भरा फैसला लिया है। अभ्यर्थियों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए मुख्यमंत्री के निर्देश पर पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर प्रस्तावित सीधी भर्ती–2025 के लिए अधिकतम आयु सीमा में एकमुश्त तीन वर्ष का शिथिलीकरण प्रदान किया गया है। इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है, जिससे लंबे समय से आयु सीमा के कारण भर्ती से वंचित रह रहे युवाओं को सीधा लाभ मिलेगा। सरकार के इस निर्णय के तहत सीधी भर्ती–2025 में कुल 32,679 पदों को भरा जाना प्रस्तावित है। शासनादेश के अनुसार आरक्षी नागरिक पुलिस पुरुष एवं महिला, आरक्षी पीएसी व सशस्त्र पुलिस पुरुष, आरक्षी विशेष सुरक्षा बल पुरुष, महिला बटालियन के लिए महिला आरक्षी, आरक्षी घुड़सवार पुलिस पुरुष तथा जेल वार्डर पुरुष एवं महिला पदों पर भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होने वाले सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को यह आयु शिथिलीकरण एक बार के लिए दिया जाएगा। 

इससे बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थियों को अवसर प्राप्त होगा, जो अब तक केवल आयु सीमा के कारण प्रतियोगिता से बाहर हो रहे थे।यह निर्णय उत्तर प्रदेश लोक सेवा भर्ती के लिए आयु सीमा का शिथिलीकरण नियमावली–1992 के नियम–3 के तहत लिया गया है। यह व्यवस्था 31 दिसंबर 2025 को जारी भर्ती विज्ञप्ति के क्रम में 5 जनवरी 2026 को जारी शासनादेश के माध्यम से प्रभावी की गई है। शासन का मानना है कि यह कदम भर्ती प्रक्रिया को अधिक न्यायसंगत और समावेशी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा।योगी आदित्यनाथ सरकार का यह फैसला स्पष्ट करता है कि प्रदेश सरकार युवाओं की समस्याओं को गंभीरता से समझती है और उनके समाधान के लिए समय पर ठोस निर्णय लेने में विश्वास रखती है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को बराबरी का अवसर देना, रोजगार के नए द्वार खोलना और प्रशासनिक निर्णयों में संवेदनशीलता बनाए रखना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। पुलिस भर्ती में आयु सीमा शिथिलीकरण का यह निर्णय न केवल लाखों युवाओं की उम्मीदों को नया संबल देगा, बल्कि यह भी दर्शाता है कि प्रदेश में युवाओं का भविष्य नीति निर्धारण के केंद्र में है।