सुप्रीम कोर्ट ने कहा - पटाखों पर पूर्ण तरह प्रतिबंध नहीं, लेकिन उत्सव की आड़ में प्रतिबंधित पटाखों के इस्तेमाल की इजाजत नहीं



लखनऊ (आइएनआईएस ) - टाखों को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि सभी पटाखों पर बैन नहीं है, सिर्फ स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह पटाखों पर रोक लगाई गई है।  अदालत की ओर से पटाखों को क्लासिफाई किया गया है और बताया गया कि किस तरह के पटाखों पर बैन लगा हुआ है।

कोर्ट ने कहा कि पटाखों के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं है, सिर्फ बेरियम सॉल्ट वाले पटाखे बैन किए गए हैं। अदालत ने कहा कि दूसरों के स्वास्थ्य की कीमत पर उत्सव नहीं मनाया जा सकता विशेष रूप वो पटाखे जिनसे वरिष्ठ नागरिकों व बच्चों के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। साथ ही शीर्ष अदालत ने कहा कि राज्यों, एजेंसियों और केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से पटाखों पर प्रतिबंध लागू करने में किसी भी खामी को बहुत गंभीरता से देखा जाएगा।