पीएमएमवीवाई के लिये विशेष पंजीकरण अभियान अब 8 दिसंबर तक



  • उच्च स्तरीय टीम ने की पीएमएमवीवाई के विशेष पंजीकरण अभियान की मॉनिटरिंग
  • दो दिन चले विशेष अभियान में 284 लाभार्थियों का हुआ पंजीकरण
  • गर्भवती मां और प्रसव के बाद मातृ शिशु के पोषण के लिए संचालित है योजना

 कानपुर - प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) के अंतर्गत चलाये गये दो दिवसीय (30 नवम्बर से एक दिसम्बर)  विशेष पंजीकरण अभियान का अब विस्तार हुआ है। यह विशेष पंजीकरण अभियान अब 8 दिसम्बर तक चलाया जायेगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ आलोक रंजन ने बताया की शनिवार को शासन से आये पात्र में इस अभियान को एक हफ्ते के लिये बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं।

इसके साथ ही अभियान की प्रगति देखने को उच्च स्तरीय टीम (भारत सरकार एवं राज्य स्तर से आई चार सदस्यीय टीम) ने अनुश्रवण (मॉनिटरिंग) किया। इसके लिए टीम ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरसौल और शहरी  केंद्र हरजिंदरनगर का भ्रमण किया । टीम में ललित ग्रोवर, राम अरविन्द, राजेश बंगिआ, विपुल कुमार सिंह शामिल रहे। इसके साथ ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन/राज्य परिवार नियोजन सेवा अभिनवीकरण  परियोजना एजेंसी  (एनएचएम/सिफ़प्सा) के मण्डलीय प्रबन्धक राजन प्रसाद और पीएमएमवीवाई इकाई की जनपदीय टीम भी मौजूद रही।  

योजना के नोडल अधिकारी डॉ आरवी सिंह ने बताया- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना  केन्द्र सरकार एवं उप्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके अन्तर्गत गर्भवती एवं धात्री माताओं को प्रथम सन्तान एवं द्वितीय सन्तान (लड़की) होने पर लाभ दिये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया दो दिन चले विशेष अभियान में 284 लाभार्थियों का पंजीकरण हुआ, जिसमें कल्याणपुर में 44, चौबेपुर में 31 और भीतरगांव में 28 सर्वाधिक पंजीकरण हुए।

जिला कार्यक्रम समन्वयक डॉ गज़ाला इरम ने बताया कि योजना के तहत सरकारी ही नहीं प्राइवेट अस्पताल में जन्मे बच्चे की मां पात्र लाभार्थी हैं। अगर किसी मां को दूसरा शिशु बालक होगा तो योजना से संबंधित लाभ प्राप्त नहीं होगा। दूसरी संतान लड़की होने पर ही योजना का लाभ मिलेगा। योजना का लाभ लेने के लिए मां का आधार कार्ड, एमसीपी कार्ड, प्रसवपूर्व जांच की तारीख के अलावा आठ लाख से कम आय की स्थिति में आय प्रमाण पत्र, बीपीएल राशन कार्ड, ई-श्रम कार्ड, आयुष्मान कार्ड और मनरेगा कार्ड में से कोई एक दस्तावेज होना आवश्यक है। महिला किसान की स्थिति में लाभार्थी को किसान सम्मान निधि का भी लाभार्थी होना जरूरी है। यदि लाभार्थी दिव्यांग है तो 40 फीसदी से अधिक की दिव्यांगता का प्रमाण पत्र देना भी जरूरी होगा।

जिला कार्यक्रम सहायक नियाज़ अहमद ने बताया कि योजना के पोर्टल http://pmmvy.wcd.gov.in/ पर लाभार्थी सीधे पंजीकरण कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में लाभार्थी को पहली बार गर्भवती होने पर दो किस्तों में पांच हजार रुपये दिये जाते हैं। प्रथम किस्त (तीन हजार रुपये) प्रसव पूर्व कम से कम एक जांच होने पर और दूसरी किस्त (दो हजार रुपये) बच्चे के जन्म का पंजीकरण होने, बच्चे के प्रथम चक्र का टीकाकरण पूरा होने पर मिलता है। बच्चे का जन्म होने के 270 दिन तक योजना का लाभ लिया जा सकता है। उन्होंने बताया- दूसरा बच्चा लड़की होने पर छह हजार एक मुश्त रुपये दिये जाते हैं। इसका पंजीकरण प्रथम चक्र का टीकाकरण पूरा होने पर किया जाएगा। यह राशि बालिकाओं के प्रति सकारात्मक व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए है। योजना के तहत मिलने वाली धनराशि लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर की जाती है