सपा नेता अब्दुल्ला आजम का विधायकी जाने के बाद के बाद अब वोट देने का भी अधिकार खत्म



लखनऊ(डेस्क) - समाजवादी पार्टी के स्वार सीट से विधायक रहे अब्दुल्ला आजम का मताधिकार समाप्त कर दिया गया है, 15 साल पुराने एक मामले में विधायकी गंवाने के बाद अब उनका मताधिकार भी समाप्त कर दिया गया है। बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी को पत्र लिखकर मतदाता सूची से सपा नेता अब्दुल्ला आजम खान का नाम काटने की मांग की थी। आरपी एक्ट की धारा 16 के अंतर्गत अब अब्दुल्ला आजम का नाम मतदाता सूची से काट दिया गया है।

आपको बता दें कि अब्दुल्ला आजम रामपुर की स्वार सीट से विधायक थे, 15 साल पुराने एक मामले में उन्हें और उनके पिता मोहम्मद आजम खान को अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई थी और स्वार सीट को रिक्त घोषित कर दिया गया था।

बता दें कि सपा विधायक अब्दुल्ला आजम को दूसरी बार उत्तर प्रदेश विधानसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। अब्दुल्ला आजम को कोर्ट ने हाल ही में 15 साल पुराने केस में सड़क को जाम करने के मामले में दो साल की कैद की सजा सुनाई है। इससे पहले सपा नेता अब्दुल्ला आजम को 27 फरवरी 2020 को अयोग्य घोषित कर दिया गया था, जब रामपुर की एक अदालत ने उन्हें आयु-प्रमाण दस्तावेजों में कथित जालसाजी से संबंधित एक मामले में जेल भेज दिया था।