केरल के राज्यपाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बरक़रार रखते हुए 9 यूनिवर्सिटी के VC से मांगा इस्तीफा



नई दिल्ली (एजेंसी) - केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के नियमों के विपरीत एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति को रद्द करने के सुप्रीम के हालिया आदेश के मद्देनजर राज्य के नौ विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर से सोमवार सुबह तक इस्तीफा देने को कहा है।

राज्यपाल  ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए निर्देश दिया है कि नौ विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के इस्तीफे  सोमवार पूर्वाह्न 11:30 बजे तक उन तक पहुंच जाने चाहिए। वहीं केरल के सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान पर राज्य के विश्वविद्यालयों में ‘संघ परिवार के एजेंडे को लागू करने का आरोप लगाते हुए उनके विरुद्ध ‘व्यापक प्रदर्शन’ समेत कई अभियानों की रविवार को घोषणा की है।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति डा. एमएस राजश्री की नियुक्ति पर सवाल उठाते हुए उसे इस आधार पर रद कर दिया था कि यूजीसी के नियमानुसार राज्य द्वारा गठित सर्च कमेटी को वीसी के लिए कम से कम कम इंजीनियरिंग साइंस के तीन उपयुक्त नामों के पैनल की सिफारिश करनी चाहिए थी।