आयुष डॉक्टर भी एलोपैथिक डॉक्टर के बराबर वेतन पाने के हकदार: सुप्रीम कोर्ट



नई दिल्ली - सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी सरकारी अस्पताल में कार्यरत आयुष डॉक्टर भी एलोपैथिक डॉक्टर के बराबर वेतन पाने के हकदार हैं। जस्टिस विनीत सरन की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि आयुष डॉक्टरों के साथ वेतन देने में भेदभाव करना संविधान की धारा 14 का उल्लंघन है।

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया। हाई कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार के उस आदेश को निरस्त कर दिया था जिसमें आयुष डॉक्टरों और एलोपैथिक डॉक्टरों का अलग-अलग वेतन देने का प्रावधान किया गया था। हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

बतादें कि उत्तराखंड सरकार ने 2012 में दोनों किस्म के डॉक्टरों के एक समान वेतन के साथ नियुक्ति की थी लेकिन बाद में केवल एलोपैथिक डॉक्टरों का वेतन दोगुना कर दिया गया। सुनवाई के दौरान उत्तराखंड सरकार ने कहा था कि एलोपैथिक डॉक्टरों को हमेशा ही आपातकालीन इलाज करना होता है, इसलिए उनका काम ज्यादा महत्वपूर्ण है।