नई दिल्ली(एजेंसी) : स्वतंत्रता दिवस 2025 के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। नव नियुक्त आयुक्त एसबीके सिंह ने 2 अगस्त से 16 अगस्त 2025 तक ड्रोन, पैरा ग्लाइडर, हैंग ग्लाइडर, पैरा मोटर, हॉट एयर बलून, क्वाडकॉप्टर और अन्य सब-कंवेंशनल एरियल प्लेटफॉर्म्स के उड़ान पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है।
एस बी के सिंह ने स्वतंत्रता दिवस से पहले राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए शुक्रवार को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी कई बैठकें की थीं। पुलिस आयुक्त की ओर से जारी आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है और इसका उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खुफिया इनपुट्स में आशंका जताई गई है कि देश विरोधी तत्व ड्रोन और अन्य उड़ने वाले उपकरणों का इस्तेमाल कर सकते हैं।