यूक्रेन से लौटे भारतीय छात्रों पर बड़ा आया अपडेट, सरकार को पोर्टल बनाने का दिया निर्देश



नई दिल्ली (डेस्क) - यूक्रेन से देश लौटे मेडिकल छात्रों को शुक्रवार को सुप्रीम राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को यूक्रेन से लौटकर आए छात्रों की मदद करने को कहा है। शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को सुझाव देते हुए केंद्र सरकार को निर्देशित किया कि रूस-यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर यूक्रेन से देश लौटे मेडिकल छात्रों की सहायता के लिए एक वेब पोर्टल बनाए। इस पोर्टल पर उन सभी विदेशी विश्वविद्यालयों का विवरण दिया जाए, जहां वे सरकार के शैक्षणिक गतिशीलता कार्यक्रम के अनुसार अपना पाठ्यक्रम पूरा कर सकते हों।  सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर 23 सितंबर को फिर सुनवाई करेगा।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में केंद्र सरकार ने कहा था कि इन्हें भारत के कॉलेज में दाखिला देना संभव नहीं। वह यूक्रेन के कॉलेज से सहमति ले दूसरे देश में डिग्री पूरी कर सकते हैं। सरकार ने हलफनामे में कहा था कि ये वो छात्र हैं जो या तो NEET में कम अंक के चलते वहां गए थे या सस्ती पढ़ाई के लिए गए थे। इनका भारत मे दाखिला कानूनन संभव नहीं है। केंद्र ने कहा था कि यह देश में चिकित्सा शिक्षा के मानकों को भी गंभीर रूप से बाधित करेगा।

साथ ही अदालत ने कहा कि देश 20,000 छात्रों को समायोजित नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को मेडिकल कॉलेजों की फीस से संबंधित जानकारी पोर्टल पर साझा करने के लिए कहा है। बता दें सरकार उन छात्रों के लिए एक विकल्प के रूप में प्रस्तावित कर रही है जो अपने दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष में हैं। उन्हें अपनी पढ़ाई पूरी करनी है।