नई दिल्ली - सुप्रीम कोर्ट ने आज UGC के नए EQUITY RULES पर रोक लगा दी है। CJI सूर्यकांत और जस्टिस ज्योमाल्या बागची की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की।
कोर्ट ने इन नए नियमों के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए UGC से जवाब मांगा और साथ ही इस पर एक उच्चस्तरीय समिति गठित करने का आदेश दिया है। CJI ने कहा कि यह मामला विभाजनकारी हो सकता है और इसके खतरनाक परिणाम हो सकते हैं।
CJI ने कहा कि समिति के सदस्यों के नाम पर अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट लेगा। सुप्रीम कोर्ट ने UGC से जवाब देने के लिए 19 मार्च तक का समय दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने स्पष्ट किया कि UGC के नए नियम फिलहाल लागू नहीं होंगे। कोर्ट ने मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए 2012 के रेगुलेशन को लागू रखने का आदेश दिया है।