बिहार / राज्य के 3.57 लाख नियोजित शिक्षकों को समान वेतन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज



पटना. राज्य के 3.57 लाख नियोजित शिक्षकों को समान काम के बदले समान वेतन मामले पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अभय मनोहर सप्रे व उमेश ललित की खंडपीठ फैसला सुनाएगी। 3 अक्टूबर 2018 को खंडपीठ ने केंद्र, राज्य सरकार व शिक्षकों के पक्ष सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।

बिहार सरकार के अधिकारी फैसले के वक्त मौजूदगी सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली पहुंच गए हैं। 31 अक्टूबर 2017 काे शिक्षकाें के पक्ष में दिए पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने 14 दिसंबर 2017 को सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट में 24 दिनों तक बहस चली। केंद्र और राज्य सरकार ने समान काम समान वेतन देने पर हाथ खड़े कर लिए हैं।