लखनऊ - दो पैन कार्ड मामले में रामपुर में एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने आज सपा नेता आजम खां और अब्दुल्ला आजम की सजा बढ़ाने की अपील पर फैसला सुनाया।
कोर्ट ने आजम खां को पहले सुनाई गई 7 साल की सजा को बढ़ाकर अब 10 साल तक कर दिया है। साथ ही पचास हजार रुपए के जुर्माने को बढ़ाकर पांच लाख रुपये किया है। वहीं,उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की 7 साल की सजा को बरकरार रखा है, लेकिन उनके जुर्माने की रकम को बढ़ाया है। उनके पचास हजार के जुर्माने को बढ़ाकर साढ़े तीन लाख रुपए कर दिया गया है।