निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन से सम्बन्धित अनिवार्य सेवाओं में मीडिया को भी शामिल किया गया



  • मतदान दिवस का कवरेज करने वाले आयोग से प्राधिकृत मीडिया प्रतिनिधियों को मतदान हेतु मिलेगी पोस्टल बैलेट की सुविधा

लखनऊ। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन से सम्बन्धित अनिवार्य सेवाओं में मीडिया प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया है। मतदान दिवस का कवरेज करने वाले तथा आयोग द्वारा प्राधिकृत मीडिया प्रतिनिधियों को मतदान हेतु पोस्टल बैलेट की सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गयी है। निर्वाचन की घोषणा के बाद सम्बन्धित चरण एवं निर्वाचन क्षेत्र की अधिसूचना जारी होने के 05 दिवस के अन्दर सम्बन्धित मीडिया प्रतिनिधियों द्वारा डाक मतपत्र हेतु फार्म-12डी में आवेदन रिटर्निंग ऑफिसर के पास पहुंच जाना चाहिए। फार्म-12डी के द्वितीय भाग में मीडिया प्रतिनिधियों के सम्बन्धित संस्थान द्वारा प्रमाणित किया जायेगा। फार्म-12डी के साथ आयोग द्वारा निर्गत प्राधिकार पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न कर संबंधित जिले के रिटर्निंग ऑफिसर के यहां जमा करना होगा। यह सुविधा प्राप्त करने के लिए मीडिया प्रतिनिधियों का मतदान दिवस के दिन कवरेज पर होना अनिवार्य है।  

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मीडिया प्रतिनिधियों का मतदान दिवस के दिन कवरेज पर होना प्रमाणित होने के बाद ही मीडिया प्रतिनिधियों को अनिवार्य सेवाओं की श्रेणी में पोस्टल बैलेट जारी किया जायेगा। रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा फार्म-12डी में आवेदन प्राप्त होने के बाद पोस्टल बैलेट जारी किया जायेगा, जिन मीडिया प्रतिनिधियों को पोस्टल बैलैट जारी होगा, उनके द्वारा सम्बन्धित जनपद के रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा स्थापित किये गये पोस्टल वोटिंग सेन्टर में मतदान करना होगा।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पोस्टल वोटिंग सेन्टर सुबह 09 बजे से शाम 05 बजे के बीच 03 दिन के लिए खुलेगा। यह सामान्यतः मतदान दिवस के 03 दिन पहले तक खुलेगा। पोस्टल बैलेट जारी होने के बाद मीडिया प्रतिनिधि केवल पोस्टल बैलेट के माध्यम से ही वोट डाल सकते है और किसी भी स्थिति में भौतिक रूप से पोलिंग स्टेशन पर मतदान नहीं कर सकते।