इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 6800 शिक्षकों की भर्ती को किया रद्द



लखनऊ(डेस्क) - उत्तर प्रदेश में 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने योगी सरकार को बड़ा झटका दे दिया है। हाई कोर्ट ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण तय करने में नियमों का पालन नहीं किया गया है। ऐसे में 1 जनवरी 2020 को जारी चयन सूची का प्रदेश सरकार फिर से रिव्यू करे। कोर्ट ने 6800 शिक्षकों की चयन सूची को रद्द भी कर दिया है।

अदालत ने सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा (एटीआरपी) के तहत राज्य में 6800  शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जून 2020 में जारी सूची को रद्द कर दिया है और 3 महीने के अंदर उचित तरीके से आरक्षण तय करने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने यह भी कहा कि सरकार उन शिक्षकों के समायोजन के लिए एक नीति तैयार करे, जिन्हें एक जून, 2020 की चयन सूची की समीक्षा के परिणाम स्वरूप होने वाले संशोधन के बाद पद से हटाया जा सकता है।

गौरतलब है कि याचिकाकर्ताओं ने 69 हजार शिक्षकों की नियुक्ति में राज्य के अधिकारियों द्वारा प्रदान किए गए आरक्षण की शुद्धता और 6800 शिक्षकों की नियुक्ति की वैधता को चुनौती दी थी।