जिलाधिकारी ने जिला आबकारी अधिकारी एवं क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षकों के साथ अवैध मदिरा के रोकथाम हेतु की बैठक



  • जन सामान्य अवैध अड्डों से शराब खरीद कर न पीयें-जिलाधिकारी

सुलतानपुर - अवैध मदिरा के निष्कर्षण, परिवहन, व्यापार आदि में संलिप्त अभियुक्तों के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन के पत्र दिनांक 04.06.2021 में दिये गये निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी रवीश गुप्ता की अध्यक्षता में जिला आबकारी अधिकारी हितेन्द्र कुमार शेखर एवं क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षकों की बैठक आयोजित हुई। बैठक के दौरान मिथाइल एल्कोहल एवं अन्य विषैले पदार्थ से निर्मित अवैध मदिरा के सेवन से होने वाली दुर्घटना के रोकथाम हेतु विस्तृत कार्ययोजना पर परिचर्चा हुयी।

बैठक में जिलाधिकारी द्वारा विगत 15 वर्षों में जिले के 1,000 बल्क लीटर से अधिक अवैध मदिरा के प्रकरणों में दर्ज प्राथमिकी की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गयी साथ ही जिले के सक्रिय व असक्रिय शराब माफियाओं के प्रकरणों की केस-टू-केस आधार पर परीक्षण करते हुए अवैध शराब की गतिविधियों में संलिप्त लोगों पर गैंगेस्टर अधिनियम के तहत कार्यवाही करने का निर्देश डीएम द्वारा सम्बन्धित को दिया गया। उन्होंने जहरीली शराब के सेवन से व्यापक जनहानि होने की दशा में सम्बन्धित अभियुक्त के विरूद्ध आबकारी अधिनियम 1910 की धारा-60(क) के अन्तर्गत कार्यवाही का निर्देश दिया गया, जिसके अन्तर्गत आजीवन कारावास अथवा मृत्युदण्ड की सजा प्राविधानित है।

जिलाधिकारी ने जन सामान्य से अनुरोध किया गया कि अवैध अड्डो से शराब खरीदकर न पीयें। ऐसी शराब मिथाइल एल्कोहल या डिनेचर्ड स्प्रिट से बनी (जहरीली मदिरा) हो सकती है, जिसके पीने से आंख की रोशनी जा सकती है और यहां तक कि मौत भी हो सकती है। इस सम्बन्ध में उन्होंने समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को इलेक्ट्रानिक मीडिया एवं समाचार पत्रों चेतावनी जारी कराने और हैण्ड बिल छपवाकर आम लोगों के बीच वितरित कर व्यापक प्रचार-प्रसार कराने के निर्देश भी दिये गये है।