यूपी में कोरोना काल में ली गई फीस का 15 प्रतिशत स्कूलों को करना होगा वापस, शासनादेश जारी



लखनऊ(डेस्क) - योगी सरकार के एक आदेश से स्कूलों को कोरोना काल में छात्र-छात्राओं से ली गई स्कूल फीस की 15 प्रतिशत धनराशि वापस करनी होगी। बताया जा रहा है कि स्कूल प्रशासन को यह धनराशि वापस करनी होगी। इसके लिए गुरुवार को आदेश जारी कर दिया गया है। विशेष सचिव माध्यमिक शिक्षा डॉ. रूपेश कुमार ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक, सभी डीएम, डीआईओएएस और मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों को आदेश का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है।

शासनादेश में कहा गया है कि प्रदेश के स्कूलों को यह धनराशि वर्तमान शैक्षिक सत्र में विद्यार्थियों की फीस में समायोजित करनी होगी। वहीं जो विद्यार्थी पढ़ाई पूरी करने के बाद विद्यालय को छोड़कर चले गये हैं, उन्हें यह धनराशि वापस की जायेगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद शासन की तरफ से इस आशय का शासनादेश जारी कर दिया गया है। कोरोना काल में स्कूलों द्वारा ली गई फीस को लेकर कुछ अभिभावकों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिकाएं दाखिल कर दी थीं। इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने पिछले माह आदेश दिया था कि कोरोना काल में स्कूलों द्वारा ली गई फीस का 15 प्रतिशत विद्यार्थियों की फीस में समायोजित किया जाये।