आजम खान के बेटे अब्दुल्ला की विधानसभा सदस्यता रद्द



लखनऊ (डेस्क) - बुधवार को रामपुर स्वार विधानसभा से सपा विधायक अब्दुल्ला आजम खां की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। विधानसभा सचिवालय ने अब्दुल्ला आजम की सीट को रिक्त घोषित किया है। इससे पहले  मुरादाबाद की एक विशेष अदालत ने सोमवार को 15 साल पुराने मामले में सपा महासचिव आजम खान और उनके विधायक पुत्र अब्दुल्ला आजम को दो साल की सजा सुनाई थी।

यूपी विधानसभा सचिवालय ने अब्दुल्ला आजम की सीट को रिक्त घोषित किया है। अब चुनाव आयोग इस सीट पर दोबारा चुनाव कराएगा। अब्दुल्ला आजम रामपुर की स्वार सीट  से विधायक बने थे। बता दें कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम कहता है कि दो साल या उससे अधिक की सजा पाने वाले किसी भी व्यक्ति को ‘ऐसी सजा की तारीख से’ अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

बता दें कि अब्दुल्ला खां के पिता आजम खां भी रामपुर विधान सभा सीट से विधायक चुने गए थे, लेकिन अपमानजनक टिप्पणी के मुकदमे में बीते साल उन्हें दोषी पाया गया था। उस मामले में आजम खां को तीन साल की सजा हुई, जिसके चलते उनकी  सदस्यता भी रद्द की जा चुकी है।