यूपी में पुलिसकर्मी नहीं कर पाएंगे सोशल मीडिया का निजी इस्तेमाल, सोशल मीडिया पॉलिसी हुई लागू



लखनऊ(डेस्क) - यूपी में ड्यूटी के दौरान अब पुलिसकर्मियों को निजी सोशल मीडिया के इस्तेमाल और रील बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस सम्बन्ध में डीजीपी मुख्यालय की तरफ से यूपी पुलिस के लिए सोशल मीडिया पॉलिसी-2023 जारी कर दी गई है। अब सरकारी कार्य या ड्यूटी के दौरान सोशल मीडिया का निजी तौर पर प्रयोग पुलिस अधिकारियों के लिए पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। कांस्टेबल से लेकर आईपीएस अधिकारी तक यह प्रतिबंध लागू किया गया है।

डीजीपी उत्तर प्रदेश ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि खासतौर से जिला स्तर पर भी गंभीरता से इसका पालन हो। पॉलिसी के अनुसार वर्दी में रील बनाने चैटिंग करने या वर्दी में कार्य के समय बिना वजह फोटो डालने पर भी रोक लगाई गई है।

गाइडलाइन में यह भी कहा गया है कि किसी पीड़ित का वीडियो सोशल मीडिया पर नहीं डाला जाएगा। ड्यूटी के दौरान सोशल मीडिया पर कोचिंग, लेक्चर,वेबीनार और लाइव पर भी रोक रहेगी। सोशल मीडिया प्लेटफार्म से कमाई पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। इतना ही नहीं नई पॉलिसी के तहत सरकार या उसकी नीतियों, कार्यक्रमों, राजनीतिक दल या राजनीतिक व्यक्ति की विचारधारा या राजनेता के संबंध में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकेंगे। ड्यूटी के बाद भी बावर्दी किसी भी प्रकार की ऐसी वीडियो अथवा रील्स इत्यादि जिससे पुलिस की छवि धूमिल होती हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड किये जाने को प्रतिबंधित कर दिया गया है।