मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजनान्तर्गत स्थापित करे उद्योग



  • मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना में अधिकतम रूपये 10.00 लाख तक के ऋण बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराने का प्राविधान’
लखनऊ - जिला ग्रामोद्योग अधिकारी लखनऊ श्री एल० के० नाग ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार नवयुवक/नवयुवतियां योजना के वेबसाइट www-upkvib-gov-    पद पर आनलाइन आवेदन कर सकते है।
 
राज्य सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु जनपद के बेरोजगार नवयुवक ध्नवयुवतियों को योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में नये उद्योग स्थापित कराकर रोजगार के अवसर सृजित किया जाना है। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना में अधिकतम रूपये 10.00 लाख तक के ऋण बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराने का प्राविधान है जिसमें बैंकों से प्राप्त ऋण पर उद्योग स्थापित करने पर सामान्य पुरुष वर्ग को बैंक द्वारा स्वीकृत/वितरित ऋण पर 4 प्रतिशत ब्याज उद्यमी द्वारा वहन किया जायेगा उसके ऊपर का ब्याज ब्याज उपादान के रूप में विभाग से मात्र टर्म लोन (पूंजीगत ऋण) पर अनुमन्य है तथा आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला, भू०पू० सैनिक, दिव्यांग) व्यक्तियों को समस्त ब्याज की धनराशि ब्याज उपादान के रूप में विभाग से मात्र टर्म लोन (पूंजीगत ऋण) पर अनुमन्य है। कुल परियोजना लागत में सामान्य पुरुष वर्ग को अपना स्वयं का अशंदान 10 प्रतिशत एवं आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्य, महिला, भू०पू० सैनिक, दिब्यांग) के व्यक्तियों को स्वयं का अशंदान 5 प्रतिशत लगाना होगा।

इस योजनान्तर्गत इच्छुक लाभार्थियों की आयु 18 से 50 वर्ष से अधिक न हो एवं लाभार्थी ने पूर्व में उद्योग स्थापित करने हेतु किसी भी वित्तीय संस्था अथवा खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ से किसी भी योजना में पूर्व में ऋण अनुदान प्राप्त न किया हो आवेदन पत्र योजना की वेबसाइट  upkvib-gov-  .पद पर आनलाइन आवेदन कर सकते है। लाभार्थियों को कम से कम कक्षा 8 उत्तीर्ण होना अनिवार्य है एवं वांछित प्रपत्र जैसे- उद्यमी का पासपोर्ट साइज का फोटो, शैक्षिक योग्यता, हायर एजूकेशन की मार्कशीट, ग्राम प्रधान द्वारा अनापत्ति एवं जनसंख्या प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, विस्तृत प्रोजेक्ट रिपॉट, जाति प्रमाण पत्र सामान्य जाति को छोड़कर, निवास प्रमाण पत्र आनलाइन पोर्टल पर अपलोड करते हुए आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी हेतु जिला ग्रामोद्योग कार्यालय, 8 कैण्ट रोड, कैसरबाग लखनऊ में किसी भी कार्य दिवस में एवं जिला ग्रामोद्योग अधिकारी, लखनऊ के मो०न० 9580503141 पर भी जानकारी प्राप्त कर सकते है।