लखनऊ/नई दिल्ली (डेस्क) - अगर आपका मोबाइल फोन चोरी हो जाता है या फिर कहीं खो जाता है, तो आजकल उसकी शिकायत दर्ज करना काफी आसान हो गया है। जानकारी के लिए बता दें कि साल 2019 में दूरसंचार विभाग (DoT) ने चोरी या गुम हुए फोन को हर नेटवर्क पर ब्लॉक करने के लिए सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी (CEIR) बनाया था। शुरुआत में यह सुविधा सिर्फ दादरा और नगर हवेली, गोवा (Goa) और महाराष्ट्र में ही उपलब्ध थी, लेकिन अब यह पूरे देश में उपलब्ध है। यह सर्विस यूजर को अन्य मोबाइल नेटवर्क के साथ इस्तेमाल किए जाने से रोकने के लिए अपने फोन पर नेटवर्क सर्विस को ब्लॉक करने की अनुमति देती है। इस सेवा का उद्देश्य नकली मोबाइल फोन के बाजार पर अंकुश लगाना और मोबाइल फोन की चोरी को हतोत्साहित करना, उपभोक्ता के हितों की रक्षा करना और कानून प्रवर्तन अधिकारियों को विशेष सुविधा प्रदान करना है।
अगर चोरी हुआ फ़ोन मिल जाए तो क्या करें : यदि फोन मिल जाता है, तो सीईआईआर यूजर को अपने ब्लॉक किए गए फोन को अनब्लॉक करने देता है और देश में मोबाइल नेटवर्क के साथ इसे फिर से इस्तेमाल करने देता है। इसके लिए, यूजर को एक फॉर्म भरकर CEIR की ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन जमा करना होगा।