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लखनऊ - कुआँ ,नदी ,तालाब, पोखर, नाला व जल प्रपात में डूबने पर होनी वाली मौत को भी राज्य आपदा घोषित कर दिया गया है।
इस घोषणा के बाद डूबने से होने वाली मौत पर पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपये का मुआवज़ा मिलेगा । राजस्व विभाग ने इस बारे में बुधवार को अधिसूचना जारी कर दी है | आपदा के कारण या दुर्घटनावश डूबने से हुई मृत्यु तथा स्वेच्छा से डूब कर हुई मौत (आत्महत्या) में अंतर करने के लिए शासन ने प्रक्रिया तय कर दी है । ऐसे मामलों में पहले शव का पंचनामा किया जाएगा। शासन द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि राज्य आपदा की श्रेणी में डूबकर होने वाली मौतों को भी शामिल किया गया है।
ऐसी मौतों पर एसडीएम द्वारा स्थलीय परीक्षण किया जाएगा। एसडीएम द्वारा पुष्टि होने के बाद ही मुआवजा दिया जाएगा। आपदा या दुर्घटनावश डूबकर होने वाली मृत्यु या फिर स्वेच्छा से डूबकर होने वाली मृत्यु में अंतर का अंतिम फैसला डीएम का होगा।
सहायता राशि उन्हीं मामलों में मिलेगी, जिनमें मृत्यु आपदा के कारण या दुर्घटनावश डूबने से हुई हो |आत्महत्या या किसी आपराधिक कृत्य के कारण डूबने से होने वाली मौत के लिए सहायता राशि नहीं दी जाएगी |