चिकित्सा उपकरणों के लाइसेंस की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने नियमों में संशोधन किया



नई दिल्ली - स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने चिकित्सा उपकरण नियम, 2017 में संशोधन का प्रस्ताव रखा है। इसका उद्देश्य चिकित्सा उपकरणों के विनिर्माण लाइसेंस जल्दी जारी करना और प्रक्रिया को आसान बनाना है।

प्रस्ताव के अनुसार, लाइसेंस जारी करने की समय-सीमा कम की जाएगी, जबकि गुणवत्ता और सुरक्षा के मानकों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मंत्रालय ने इस संबंध में मसौदा अधिसूचना जारी कर सभी हितधारकों से सुझाव और टिप्पणियां मांगी हैं। इन संशोधनों से कारोबार सुगमता बढ़ेगी और देश में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा उपकरण समय पर उपलब्ध हो सकेंगे।