गृहकरदाताओं को बड़ी राहत: लखनऊ नगर निगम ने छूट योजना मई तक बढ़ाई



लखनऊ। गृहकरदाताओं के लिए राहत भरी खबर है। नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए घोषित छूट योजना की अवधि बढ़ाकर अब मई 2025 तक कर दी है। यह निर्णय महापौर सुषमा खर्कवाल के निर्देश पर जनहित में लिया गया है, ताकि अधिक से अधिक लोग कर भुगतान के लिए प्रेरित हो सकें और डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा मिले।महापौर द्वारा नगर आयुक्त को भेजे गए निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि ऑनलाइन भुगतान करने वाले करदाताओं को 10 प्रतिशत तथा ऑफलाइन भुगतान करने वालों को 8 प्रतिशत की छूट मई माह में भी पूर्ववत जारी रहेगी।

इससे पहले यह योजना उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत 30 अप्रैल 2025 तक लागू थी। नगर निगम अधिकारियों के अनुसार, अप्रैल 2025 के दौरान गृहकरदाताओं की भागीदारी उल्लेखनीय रूप से बढ़ी, जिससे निगम की राजस्व वसूली में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई। बताया गया कि अप्रैल में प्राप्त गृहकर राजस्व, पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में तीन गुना अधिक रहा।यह उपलब्धि मुख्यतः डिजिटल भुगतान को प्राथमिकता देने की रणनीति का परिणाम रही, जिसे करदाताओं ने उत्साहपूर्वक अपनाया।

ऑनलाइन छूट अधिक होने के कारण नागरिकों ने तेजी से डिजिटल माध्यम से भुगतान किया, जिससे राजस्व संग्रहण में पारदर्शिता और गति दोनों आई। महापौर खर्कवाल ने अपने निर्देश में कहा कि नगर निगम को मिली इस सकारात्मक प्रतिक्रिया को देखते हुए यह जरूरी है कि मई माह में भी करदाताओं को छूट की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। इससे न केवल नागरिकों में कर भुगतान के प्रति जागरूकता बढ़ेगी, बल्कि निगम की आर्थिक स्थिति भी और सुदृढ़ होगी।नगर आयुक्त को निर्देशित किया गया है कि वे इस छूट योजना को प्रभावी रूप से लागू करें और यह सुनिश्चित करें कि नागरिकों को इसका लाभ समयबद्ध रूप से प्राप्त हो। साथ ही, योजना की जानकारी व्यापक रूप से फैलाने के लिए सभी प्रचार माध्यमों का उपयोग करने के निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि अधिकतम लोग इस सुविधा का लाभ उठा सकें।